15.अध्यक्ष के अधिकार: अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी बैठकों का आयोजन करायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णात्मक होगा।
16. उपाध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17. सचिव मंत्री के अधिकार:
1. साधारण सभा एवं प्रबंध कारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाकर समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
2. समिति का आय-व्यय का लेखा जोखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागज आता हूं को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना वह अनियमितता पाए जाने पर उसकी सूचना प्रबंध कारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपए 500(पांच सौ रुपए) व्यय करने का अधिकार होगा।
19.कोषाध्यक्ष के अधिकार: समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
0 टिप्पणियाँ