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  24. संपत्ति : संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति समिती के नाम रहेगी । संस्था की अचल संपत्ति (स्थावार) रजिस्टर फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना क्रय विक्रय व दान द्वारा अन्य प्रकार से अर्जित या अंतरित की जा सकेगी एवम उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी जिसके साथ नियत शुल्क देय होगा।

 25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना : संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाने पर या अन्य प्रकारों से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । संस्था ही बैठक में विचारार्थ विषय निस्चित कर सकेगा।

27. विवाद: संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधरण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस विनिस्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्टर की ओर विवाद को निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । संचालित संस्थाओं के विवाद अन्यथा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

27. अर्थदंड तथा निस्काशन: (क) जो सदस्य चंदे की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नहीं करेगा तो उसको वर्ष समाप्ति के तीन माह के अन्दर चंदे की रकम अदा करने पर उसे 2 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना पड़ेगा।

 (ख) जो सदस्य मासिक चंदे की रकम को निश्चित अवधि में अदा नहीं करेगा तो उसको तीन माह में 25 प्रतिसत अधिक रकम के साथ अदा करना होगा।

 (ग) वार्षिक या मासिक चंदा होने वाला कोई व्यक्ति छः माह तक निश्चित अवधि के बाद लगातार चंदा नही दे तो ऐसी व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता सी निस्कासित किए जा सकता

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात लगातार छ माह तक चंदा नहीं देनी पर प्रबन्धकरिणी उस पर विचार करके उस सद्स्य का नाम काटने का निर्णय करेगी । यदि नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(इ) प्रबधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर वह संतोष हो जाय की कोई सद्स्य समिती के उद्देश्यों के विपरित कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति के संपत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो तो ऐसे स्थिति में सद्स्य को सदस्यता समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीन पंचमास के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

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