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परिचय एवं नियमावली

 


1. समिति का नाम - छत्तीसगढ़ युवा समाज सुधार समिति ग्वालिनडीह (सारंगढ़) जिला रायगढ़ ।


2. समिति का कार्यालय - दिनेश बंजारे का मकान नंबर-36, ग्वालिनडीह पोस्ट गोडम तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है।


3. संस्था का कार्य क्षेत्र - छत्तीसगढ़ राज्य स्तर (छ.ग. के सभी जिले समाहित होंगे)


3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(1) शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं युवाओं के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का कार्य करना।

(2) नशा मुक्त राज्य बनाने में सहयोग प्रदान करना।

(3) बढ़ती  बेरोजगारी के निदान हेतु बेरोजगार भाइयों एवं बहनों को रोजगार मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर योग्यतानुसार रोजगार दिलाने का कार्य करना।

(4) अनाथ आश्रम एवं वृद्ध आश्रम निर्माण कर संचालन की व्यवस्था करना।

(5) बाल विवाह पर रोक लगाना।

(6) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की साहायता करना।

(7) नारी शिक्षा, सम्मान, एवं युवतियों के सर्वांगीण विकास के लिए छ.ग. के हर वर्गों के लोगों को जागरूक करना।

(8) वृक्षारोपण एवं गोपालन अभियान चलाकर छत्तीसगढ़ के युवा कृषकों को प्रोत्साहित करना।

(9) साधनहीन गरीब वर्गों के चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के संवर्धन का कार्य एवं चिकित्सा सेवाओं की स्थापना करना।

(10) जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहयोग प्रदान कर उनके सामाजिक आर्थिक शैक्षिक एवं चिकित्सा सेवाओं में सहयोग प्रदान करना।



5. सदस्यता:- संस्था के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(अ) संरक्षण सदस्य: संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में रुपए 1000/(एक हजार रुपए) या अधिक एकमुस्त  या एक साल में बारह किश्तों में देगा समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।


(ब) आजीवन सदस्य: जो व्यक्ति समिति को दान के रुप में 300/(तीन सौ रुपए) या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य अधिकतम ₹700 या उससे अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन  सकता है।

(स)साधारण सदस्य: जो व्यक्ति रुपए 10/ माह,  रूपए120/ (एक सौ बीस) संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल एक अवधि के लिए सदस्यों का जिसके लिए वह चंदा दिया है । जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदा की राशि देने पर उन्हें सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानिय सदस्य : संस्था की प्रबंध कारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानिय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु उनकी मत देने का अधिकार नहीं होगा।


6. सदस्यता की प्राप्ति : प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा, ऐसा आवेदन पत्र प्रबंध कारिणी समिति के प्रस्तुत होगा, जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।


7. सदस्यों की योग्यता:  संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:

1- आयु 18 वर्ष से कम ना हो।

2- भारतीय नागरिकों हो।

3- समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।

4- सच्चरित्र हो तथा मदपान न करता हो।


8. सदस्यता की समाप्ति:  संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी।

1- सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

2-पागल हो जाने पर

3-संस्था को दे चंदे की रकम नियम पास में बताए अनुसार जमा न करने पर।

4-त्यागपत्र देने एवं वह स्वीकार होने पर 

5- चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।


9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जाएगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे:

1- प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा तिथि सहित हस्ताक्षर।


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छत्तीसगढ़ युवा समाज सुधार समिति में आपका हार्दिक स्वागत है धन्यवाद