अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को UAPA(गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत दोषी करार दिया था। इनमें से एक को दोषी अयाज सैयद, को जांच में मदद करने के एवज में बरी किया जा चुका है । इसके अलावा 29 भी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं कोर्ट ने कहा कि इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 100000 गंभीर घायलों को ₹50000 मामूली घायलों 25000 की सहायता दी जाएगी।
70 मिनिट में हुए थे हुए थे 21धमाके
शहर भर में हुए धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान गई जबकि 200 लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच पड़ताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला।
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